Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में मतगणना की तैयारियां जोरों पर है. 3 दिसंबर को मतगणना (Vote Counting) की जाएगी जिसको लेकर दुर्ग, बेमेतरा और बालोद जिले के लिए नियुक्त अधिकारियों को बीआईटी सभागार दुर्ग (Durg) में प्रशिक्षण दिया गया. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशानुसार नियमों का पालन करते हुए मतगणना काम संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई.

दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी  पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशा पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे की मौजूदगी में राज्य निर्वाचन कार्यालय से आए निर्वाचन प्रशिक्षक पुल्लक भट्टाचार्य और गीता देवांगन ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की जानकारी दी. मतगणना के संबंध में वैधानिक प्रावधानों, नियमों और मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है इसकी भी जानकारी दी गई.

14 टेबल में मतों की होगी गणनाविधानसभावार 14 टेबल में मतों की गणना की जाएगी. प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाइजर जो राजपत्रिक अधिकारी रैंक का होगा और एक गणना सहायक होंगे. प्रत्येक टेबल में माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति तीन बार रेण्डोमाईजेशन कर किया जाएगा. पहली रेण्डोमाईजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में, दूसरा और तीसरा रेण्डोमाईजेशन आब्जर्वर की मौजूदगी में किया जाएगा. मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए निर्धारित लोगों को प्रवेश पास जारी किया जाएगा. मतगणना स्थल में मोबाइल लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा. 

मोबाइल रहेगा मतगणना स्थल पर वर्जितमतगणना स्थल पर रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान केवल प्रेक्षक ही मोबाइल रख सकेंगे. मीडियाकर्मियों को मतगणना स्थल में बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाएगी. 

प्रशिक्षकों द्वारा ईवीएम की सील तोड़ने की विधि के अलावा संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई. इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुर्नगणना और लॉट आदि की प्रक्रियाओं औक निर्देशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई. प्रशिक्षण में बताया कि दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में लॉट निकाला जाएगा. लॉट निकालने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना जरूरी है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को दिए यह निर्देशमतगणना केंद्रों पर आधारभूत संरचना, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर में आवश्यक सुविधाएं, गणना के लिए मतगणना सामग्री, डाक मतपत्रों की गणना, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के बाद ईवीएम और निर्वाचन सामग्रियों को मुहरबंद करने और परिणाम की घोषणा के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई. 

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