पटना: बिहार में मोकामा सीट (Mokama By Elections 2022) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जंग छिड़ गई है. रविवार को सुशील मोदी (Sushil Modi) ने कार्तिक सिंह को लेकर नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर जमकर हमला बोला. सुशील मोदी बोले कि नीतीश सरकार पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह मदद कर रही है. नीतीश कुमार ने उनको उपचुनाव क्षेत्र में घूमने के लिए खुली छूट दी है. एसएसपी पटना को भी आड़े हाथों लेते हुए उनके बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार किया. कहा कि निचली कोर्ट कार्तिक सिंह की (Kartik Singh) गिरफ्तारी पर कैसे रोक लगा सकती? वहीं सुशील मोदी ने इस मामले में हाई कोर्ट (Patna High Court) जाने की बात कही है.


निचली अदालत कैसे गिरफ्तारी पर लगा सकती है रोक


सुशील मोदी ने कहा कि जब कार्तिक सिंह अपहरण के मामले में आरोपी थे तो नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बना दिया. एक महीने तक मंत्री बनाकर रखा. इसके बाद जब उनपर आरोप लगे और उन्होंने इस्तीफा दिया तभी से वह फरार होकर बिहार में खुलेआम घूम रहे. बिहार पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही. पटना एसएसपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अब एसएसपी बोल रहे कि निचली अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोई भी निचली अदालत ऐसे कैसे गिरफ्तारी पर रोक लगा सकती है? पटना हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी तो निचली कोर्ट रोक कैसे लगा सकती है? यदि ऐसा हुआ है तो अदालत को धोखे में रखा गया है. इन सारी बातों को का संज्ञान पटना हाईकोर्ट को लेना चाहिए.


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चुनाव आयोग और हाई कोर्ट तक जाएंगे


सुशील मोदी ने गुस्से में कहा कि ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग तक जाएंगे. मोकामा में उपचुनाव है और कार्तिक सिंह आरजेडी की संभावित उम्मीदवार नीलम देवी के साथ मोकामा के क्षेत्र में घूम रहे हैं. मोदी बोले कि एक फरार विधायक पूर्व मंत्री को चुनाव क्षेत्र में घूमने का अधिकार है क्या? सरकार अगर इस तरह से मदद करती रही तो चुनाव प्रभावित हो सकता है. ये सारी बातें चुनाव आयोग तक लेकर जाएंगे. साथ ही जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट तक भी जाएंगे.


लेटर लिखकर एसएसपी ने जारी किया था बयान


एसएसपी ने रविवार को लेटर लिखकर कहा कि पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में बहुत सारी खबरें चारों ओर तैर रही हैं. हमारे अभियोजन अधिकारी अजय कुमार, (जेएमआईसी दानापुर) के न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनके द्वारा फिलहाल की स्थिति है कि कार्तिक सिंह के खिलाफ एक सितंबर को जारी हुआ जमानती वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में वापस कर दिया गया है. अगली प्रक्रिया जारी करने के लिए आवेदन दी गई थी. इस दौरान ही कार्तिक सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया.


इस आवेदन के आधार पर जेएमआईसी दानापुर की अदालत ने कार्यवाही को निलंबित करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया. कहा कि जब तक पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका का पटना उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता, तब तक कार्यवाही स्थगित रहेगी. फिलहाल उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया इसलिए कार्तिक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. बता दें कि एसएसपी बोले कि उनकी गिरफ्तारी और वारंट को लेकर हाईकोर्ट में  12 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इस दौरान कई निर्देश दिए जाएंगे.


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