Madhubani Civil Court News: मधुबनी सिविल कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत मंगलवार (21 मई) को बहस के दौरान एडीजे 7 दिवेश कुमार ने नाबालिग लड़की से रेप मामले में चार अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. सजा के साथ हर अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. रेप की घटना हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी.


क्या है पूरा मामला?


पीड़िता के वकील ने बताया कि हरलाखी थाना क्षेत्र में पांच सितंबर 2022 की रात में नाबालिग लड़की अपने घर से कसेरा गांव में मेला देखने गई थी. पीड़ित शौच के लिए मेले से बाहर निकली तो कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया था और एक स्कूल की छत पर बारी-बारी से रेप किया था. पीड़िता के चिल्लाने पर मेला देखने आए हुए कुछ लोग आवाज सुनकर स्कूल की तरफ दौड़ पड़े थे. लोगों को स्कूल की तरफ आते देख तीनों-चारों लड़के लड़की को छोड़कर भागने लगे. हालांकि एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया था.


लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर भाग रहे जिस लड़के को पकड़ा उसका नाम मो. जफर अंसारी था. उसे पकड़ने के बाद लोगों ने लड़की के परिवार वालों को बताया. सूचना के बाद पीड़िता के परिजन भी पहुंच गए थे. इसके बाद आरोपित लड़के को पकड़कर परिजन अपने घर लेकर पहुंचे. अगले दिन पीड़िता की मां ने हरलाखी थाने को सूचना दी. थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद आरोपित को परिजनों ने पुलिस को सौंप दिया. 


...और सुनाई गई उम्र कैद की सजा


इस मामले में पुलिस ने हरलाखी थाने में कांड संख्या 273/22, 376(D) दर्ज किया था. एक लड़के के पकड़े जाने के बाद बाकी भी पकड़े गए. मंगलवार को एडीजे 7 दिवेश कुमार ने चार अभियुक्तों को उम्र कैद की सुनाई सजा. सब पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया. बता दें कि इसी लड़की की बड़ी बहन के साथ भी इस तरह की घटना हुई थी. इस मामले में भी पांच सितंबर को कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है. पांच सितंबर से पहले कुछ दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया था.


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