Bihar Teacher News: हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद गोपालगंज के दो सौ शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है. शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की कुंडली तैयार करने में जुट गया है. ये वो शिक्षक हैं, जो अप्रशिक्षित होते हुए भी 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए हैं. ऐसे शिक्षकों के दायर याचिका में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन या नियुक्ति को अमान्य करार दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है.


डीपीओ स्थापना मो. जमालुद्दीन ने बीते 15 अप्रैल को एक पत्र जारी करते हुए सभी बीइओ को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2015 के बाद स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों का विवरण जल्द से जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराएं.


2010 में ही केंद्र ने लागू किया था कानून


केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया. बिहार में यह कानून 31 मार्च 2015 को लागू हुआ. इसमें निर्देश था कि प्रशिक्षित शिक्षकों को ही सेवा में रखा जाए. शिक्षकों के अपील के बाद कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा कर लेने का आदेश दिया. इसके बाद इसी मामले को लेकर अताउर रहमान न अन्य बनाम सरकार के केस की सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस अवधि के बाद भी प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश दिया है.


मामला कोर्ट में होंने के बावजूद भी की गई बहाली


अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का मामला 2015 से ही कोर्ट में था. इसी बीच राज्य भर में हजारों की संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गई. गोपालगंज में भी 200 से अधिक अप्रिशिक्षित शिक्षक बहाल हुए. उधर हाईकोर्ट की ओर से शिक्षकों को सेवामुक्त करने के फैसले के बाद ये शिक्षक डबल बेंच में अपील किए. इस बेंच ने बीते 22 मार्च को फैसला सुनाया जिसमें 2015 के बाद बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति को अमान्य बताया है. इसके बाद विभाग मुख्यालय की ओर से ऐसे शिक्षकों का विवरण मांगा गया है.


विभाग के आदेश पर होगी आगे की कार्रवाई- डीपीओ


हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण तैयार किया जा रहा है. सभी बीईओ को एक प्रारूप में शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है. इस विवरण को विभाग मुख्यालय को दिया जाएगा. विभागीय आदेश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी.


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