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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बुधवार (17 दिसंबर) संसद में बताया कि ट्रेन यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा . रेल मंत्री ने संसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि रेलवे एयरपोर्ट पर अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार ट्रेन यात्रियों के लिए सामान संबंधी नियम लागू करेगा. हालांकि यह नियम पहले से है लेकिन रेल मंत्री के संसद में दिए गए जवाब पर सवाल उठ रहा है कि अगर लागू होता है तो आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

पटना जंक्शन पर बड़े-बड़े लगेज ले जा रहे लोगों ने कहा कि यह होना चाहिए, लेकिन यात्रियों पर कुछ रियायती बरतनी चाहिए. बेगूसराय के एक युवक ने कहा कि हवाई जहाज और रेलवे में अंतर है. रेल में जनरल बोगी और थ्री टायर बोगी में ज्यादा तर अत्यंत निम्न वर्गीय से लेकर निम्न मध्यम वर्गीय के लोग ही चाढते हैं. और ज्यादा सामान मजबूरी में ही लेकर जाते हैं, कहीं दूर जाना या आना रहता है तो पूरा सामान लेकर जाते हैं.

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सख्ती के पक्ष में भी उठे स्वर

लोगों ने कहा कि अगर उनके पास इतनी ज्यादा पैसे होते तो एसी बोगी में हवाई जहाज से आते जाते . ऐसे में सरकार को यह इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए. हालांकि कई लोगों का है अभी कहना था कि यह नियम सख्ती से लागू होना चाहिए क्योंकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी होती है. लोग एक टिकट पर सफर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लगेज लेकर जाते हैं जिससे दूसरे यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ता है.

ट्रेन में सफर कर रही एक युवती ने कहा कि हम लोग डेली के पैसेंजर है. लेकिन बिहार में लोकल ट्रेन बहुत कम है इस कारण मजबूरी में लंबी दूरी की ट्रेनों में चढ़ते हैं तो बहुत परेशानी होती है. एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाते हैं चढ़ने का जगह नहीं होता है गेट पर ही सामान रखे रहते हैं इसलिए रेल मंत्री को यह नियम जल्द से जल्द लागू करना चाहिए.

रेलवे कर्मचारियों का पक्ष और चुनौतियों की वास्तविकता

हालांकि कुछ रेल कर्मचारियों में नाम नहीं छापने शर्त पर कहा कि यह जो नियम लगाए गए हैं वह पहले से लागू है और जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं उस पर अमल भी करते हैं . लेकिन कई लोग अधिक सामान ले जाते हैं और हम लोग आदमी की टिकट ही चेक करते हैं . लगेज ले जाने की जो निर्धारित सीमा है उससे अधिक ले जाने पर हर एक किलि पर एक्स्ट्रा चार्ज का नियम है लेकिन हम लोग को टिकट चेक करने की बात कही गई है और इस पर सघन जांच नहीं की जाती है. लेकिन अगर लागू होता है तो हम लोग इसकी जांच भी करेंगे.

सामान के आकार पर भी रहेगी नजर

यात्रियों के लगेज ले जाने का जो नियम है उसके अनुसार द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किग्रा तक का सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है और 70 किग्रा तक का सामान शुल्क के साथ ले जाया जा सकता है. स्लीपर कैटेगिरी में मुफ्त सामान सीमा 40 किलोग्राम है, जिसकी अधिकतम अनुमत सीमा 80 किलोग्राम है. यानी 40 किलो के ऊपर समान रहने पर हर 1 किलो पर अधिक चार्ज देना होगा वह भी 80 किलो तक ही निर्धारित है उससे ज्यादा के सामान को बुक करना पड़ेगा.

वही एसी 3 टियर या चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 किलोग्राम तक का मुफ्त सामान ले जाने की अनुमति है, जो अधिकतम सीमा भी है. फर्स्ट क्लास और एसी 2 टियर में 50 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में ले जाने की अनुमति है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम है. एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 150 किलोग्राम है. इसके साथ ही समान ज्यादा जगह लेने वाला भी नहीं होना चाहिए. लगेज की लंबाई 100 सेंटीमीटर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तक ही अनुमति नहीं मिलती है.