गया: बिहार के गया में कुछ साल पहले सगे मौसा ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर रेप किया. मौसा खुद दो बच्चे का पिता है. उसने अपने ही साले की बेटी के साथ गंदी हरकत की. बताया गया कि मौसा ने काफी समय तक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाता रहा. मामला खुला तो केस पॉक्सो कोर्ट में गया. वहां सुनवाई के दौरान शुक्रवार को दोषी मौसा को 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.


20 साल की सश्रम कारावास की सजा


जिले के कोतवाली थाना कांड संख्या 356/18 से जुड़े दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के सगे मौसा को कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज असीताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त पप्पू शर्मा को दो लाख 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.


2015 का है मामला


अभियुक्त पहले से ही दो बच्चों का पिता है. साल 2015 से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. शादी से इंकार करने के बाद पीड़िता के द्वारा कोतवाली थाना में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियुक्त विष्णुपद थाना क्षेत्र के बंगाली आश्रम मोहल्ले का रहने वाला है. इस मामले में पीड़िता के परिजन सहित अभियोजन पक्ष के ओर से छह लोगों की गवाही हुई थी. इसके बाद मामला पूरे सात साल चला. वहीं अब शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी मौसा को 20 साल के कारावास की सजा सुना दी है.


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