रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को लालू को राहत देते हुए रिलीज़ आर्डर जारी किया है. लालू की ओर से 10 लाख रुपये जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद अदालत ने रिलीज आर्डर जारी किया है.

दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं लालू यादव

बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोप कोर्ट में उपस्थित रहें. बता दें कि लालू यादव की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. एम्स में वो फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में इलाजरत हैं.

 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया निर्देश

इस संबंध में लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि चाह कर भी हम लोग बेल बांड नहीं भर पा रहे थे. कल शाम को हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ एक पत्र आया, जिसमें कहा गया कि जिनका बेल हो गया है, उनका बेल बांड अधिवक्ता भर सकते हैं. इसी निर्देश के आलोक में हमने बेल बांड भरा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. अब रिलीज ऑर्डर जेल पदाधिकारियों के पास चली जाएगी.

मालूम हो कि चारा घोटाला मामले में आरोपी आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाई कोर्ट ने इसी महीने की 17 तारीख को सशर्त जमानत दी है. बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है. गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है.

कोर्ट ने लगाई ये शर्त

जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा. कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे. 

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