पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने सोमवार को कहा कि मोदी सरनेम वाले पूरे समुदाय को चोर बता कर हजारों लोगों का अपमान करने के केवल एक मामले में राहुल गांधी की सजा स्थगित हुई, लेकिन बिहार सहित कई राज्यों में उनके विरुद्ध ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं और समय आने पर संबंधित अदालतें फैसले सुनायेंगी, वे खुद को कानून से ऊपर मान कर कब तक खैर मनाएंगे? 'मोदी' सरनेम (Modi Surname Case) के कारण मेरा भी अपमान हुआ, इसलिए मैंने भी उनके विरुद्ध पटना में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. इस पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है.


'सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा से उन्हें मुक्त नहीं किया'


सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऐसे ही मामले गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा से उन्हें मुक्त नहीं किया. केवल सजा को लागू करने पर रोक लगा दी. भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लोकसभा अध्यक्ष की उदारता से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई हो, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है.


राहुल गांधी कभी सांसद के रूप में कभी गंभीर नहीं रहे- सुशील मोदी 


बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी संसद में रहें या बाहर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सांसद के रूप में कभी गंभीर नहीं रहे, ये वही राहुल गांधी हैं, जो किसी संसद सत्र से पहले छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं और कभी संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय स्मार्ट फोन पर व्यस्त दिखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते समय यह भी कहा कि उनका बयान अच्छा नहीं था और सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.


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