पटनाः बिहार में कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए अभी 30 नवंबर तक सख्ती जारी रहेगी. मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के हस्ताक्षर से शनिवार को आदेश जारी हुआ. अभी लोगों को मास्क का उपयोग अनिवार्य है. वहीं, दुकानों, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के लोग हमेशा मास्क लगाए रहेंगे. इन प्रतिष्ठानों में आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.


जिला प्रशासन को भी दिए गए निर्देश


शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि वह भीड़ वाली जगह, सार्वजनिक वाहन, पार्क एवं सामाजिक समारोहों में शारीरिक दूरी के पालन पर नजर रखे. किसी स्थान, बाजार या प्रतिष्ठान में कोविड से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो जिला प्रशासन उसे बंद करा दे. आदेश के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे. इसके दायरे में आंगनबाड़ी केंद्रों और छोटे बच्चों के प्री स्कूलों को भी रखा गया है.


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गाइडलाइन को एक नजर में देख लें



  • सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. प्रशासन यह भी तय करेगा कि आयोजन में कितने लोग शामिल होंगे.

  • विवाह की सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी. डीजे और बारात जुलूस पर पाबंदी कायम रहेगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भी पहले की पाबंदी जारी रहेगी.

  • राजगीर के कुंड में स्नान करने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा. ऐसे लोग इस जांच से मुक्त रहेंगे, जिनके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट है.

  • सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, रेस्टोरेंट एवं खाने के होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे. सभी तरह के स्टेडियम एवं स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स कोविड के नियमों का पालन करते हुए खुले रहेंगे. सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे.

  • उन राज्यों, जहां कोराना के मामले आज भी अधिक सक्रिय हैं और डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले आ रहे हैं, वहां से किसी भी माध्यम से आने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. इसके लिए रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डे पर जांच की व्यवस्था होगी. 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट वाले यात्रियों को एंटीजन टेस्ट से मुक्त रखा गया है.

  • सार्वजनिक वाहनों में सभी सीटों पर बैठकर सफर होगा. बस के अंदर खड़ा रह कर या छत पर बैठ कर सफर की इजाजत नहीं होगी.



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