पटना: बिहार में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को लागू रखने का फैसला लिया है. बिहार के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक ने 06 अगस्त के बाद अनलॉक-6 पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी. 


अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी इस प्रकार है-


1. 7 अगस्त से दुकान और प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक खुलेंगे. हालांकि, साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी. 


2. दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त कर्मियों को ही काम करने की अनुमति होगी. इस बाबत मालिकों को संबंधित थाना को सूची उपलब्ध करानी होगी.


3. 9-12वीं तक की कक्षा 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ अल्टरनेट डे खुलेंगे. 


4. आठवीं तक की कक्षा 16 अगस्त से शुरू होगी. कुल छात्रों के 50% उपस्थिति के साथ कक्षा अल्टरनेट डे संचालित किए जाएंगे. इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा सभी बच्चों को कोविड संबंधित गाइडलाइंस की जानकारी देनी होगी.


5. सभी कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. केवल कोविड टीका प्राप्त कर्मियों को ही संस्थानों में काम करने की अनुमति होगी. इस बाबत मालिकों को संबंधित थाना को सूची उपलब्ध करानी होगी.


6. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब कुल क्षमता के 100 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी. लेकिन बसों की छतों पर या खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी. 


7. सिनेमा हॉल और मॉल अल्टरनेट डे शाम सात बजे तक खुल सकेंगे. 


8. सार्वजनिक स्थलों पर कोविड संबंधित कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों के संचालन पर रोक रहेगी.


9. कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना को देखते हुए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. 


10. पहले की ही तरह जिलाधिकारी सख्ती बढ़ाने के संबंधित फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे. लेकिन किसी भी स्थिति में प्रतिबंधों को कम करने का उनके पास अधिकार नहीं होगा. 


11. राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद 25 तक बंद रहेंगे. उसके बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा.


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