बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. नई स्थानांतरण नीति के तहत आज से ई-शिक्षा पोर्टल पर ट्रांसफर आवेदन शुरू हो गए हैं. शिक्षक अब अपनी पसंद के गृह जिले या मनपसंद ब्लॉक में पोस्टिंग पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 तय की गई है.

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नई ट्रांसफर नीति के तहत पूरे बिहार के सभी प्रकार के शिक्षकों को लाभ मिलेगा. इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के सामान्य शिक्षक, TRE-3 के माध्यम से नियुक्त शिक्षक, विभिन्न स्कूलों के हेड मास्टर (प्रधानाध्यापक) और लाइब्रेरियन (पुस्तकालयाध्यक्ष) भी शामिल हैं.

ट्रांसफर प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी

पहला चरण – समानुपातीकरण (Proportionalization): सबसे पहले अतिरिक्त शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा. 7 से 9 सितंबर के बीच जिला एवं प्रमंडल स्तर की स्थापना समितियां समायोजन और समानुपातीकरण की लिस्ट जारी करेंगी व आपत्तियों का निपटारा करेंगी.

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दूसरा चरण – म्युचुअल ट्रांसफर: 10 से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी.

तीसरा चरण – सामान्य ट्रांसफर: रिक्तियों का संशोधित विवरण जारी होने के बाद 17 से 23 सितंबर तक विद्यालयों का विकल्प भरा जाएगा. अंत में 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य ट्रांसफर की अंतिम सूची जारी कर पूरी प्रक्रिया समाप्त की जाएगी.

शिक्षा विभाग के अनुसार नई नीति में पारदर्शिता और शिक्षकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. अब शिक्षकों को बिना सिफारिश के भी घर के पास या पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर मिलने की अच्छी संभावना है. इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता भी सुधरेगी.

पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी प्रक्रिया

अधिकारी बताते हैं कि इस बार प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी. TRE-3 शिक्षकों को भी पहली बार इस नीति के तहत ट्रांसफर का लाभ मिल रहा है, जो उनके लिए बड़ी राहत है.

शिक्षक अब तुरंत e-Shiksha Bihar पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन भर सकते हैं. विभाग ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म जमा कर दें और दस्तावेज सही रखें.