बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के परिप्रेक्ष्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार (30 सितंबर 2025) को अंतिम निर्वाचक सूची जारी कर दी गई है. राज्य के सभी पात्र मतदाता अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने नाम की जानकारी देख सकते हैं.चुनाव आयोग ने  लिंक (https://voters.eci.gov.in/) शेयर किया है, जिस पर मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरण की पुष्टि कर सकते हैं.

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इन सबके बीच सवाल यह है कि अगर अब भी आपका नाम लिस्ट में नहीं है या आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए क्या रास्ता है? इस संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है. 

अगर आपको अभी भी अपना नाम जुड़वाना है तो?

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन जमा कर सकता है.

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अगर किसी पर आपत्ति?

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है.

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अब बिहार में कितने योग्य मतदाता?

उधर, एसआईआर की फाइनल लिस्ट की बात करें तो बिहार में कुल 69 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए. ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख का जिक्र था, उसके बाद 4 लाख और मतदाताओं के नाम हटाए गए.  इनके लिए Ineligible Voter आयोग ने शब्द का प्रयोग किया है.इसके साथ ही  21 लाख नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं,  कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 41 लाख  है.  यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची से 17 लाख ज्यादा है.