बिहार में कांग्रेस के जारी जारी एक एआई-जनरेटेड वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को पीएम मोदी के सपने में दिखाया गया है. अब बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. 

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बिहार कांग्रेस को अदालत का आदेश 

वहीं पटना उच्च न्यायालय के जरिए कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का एआई-जनरेटेड वीडियो हटाने का निर्देश दिए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "अदालत के इस आदेश के बाद, इंडी गठबंधन के नेताओं को सबक सीखने की जरूरत है." 

न्यायालय के जरिए कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का एआई-जनरेटेड वीडियो हटाने का निर्देश दिए जाने पर, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि, "पटना उच्च न्यायालय का फैसला बिल्कुल सही है. कांग्रेस पार्टी पहले ही वीडियो हटा चुकी है और सभी को ध्यान रखना चाहिए- माताएं पूजनीय होती हैं और प्रधानमंत्री की मां भी हमारे लिए उतनी ही आदरणीय हैं" 

क्या था एआई वीडियो का मामला?

दरअसल बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन का एक एआई वीडियो 10 सितंबर को जारी किया था. वीडियो में पीएम मोदी की मां उनसे बात करती नजर आ रही हैं. एआई वीडियो में नोटबंदी और बिहार की राजनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "मां साहब के सपनों में आईं." बीजेपी ने इसे मां का अपमान बताया था. अब पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस  पार्टी को इस वीडियो को हटाने के लिए कहा है. 

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