पटनाः बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पारिवारिक बंटवारे को लेकर नया कानून बनाने जा रही है. राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इसका एलान कर दिया है. कानून बनाए जाने के बाद बहुमत के आधार पर जमीन का बंटवारा किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि हमलोग कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.


बहुमत के आधार पर बंटवारे का प्रावधान


जमीन के मामलों को लेकर रामसूरत राय ने कहा कि कई बार यह सामने आते रहा है कि किसी घर में 10 लोग हैं और उनमें से ज्यादातर लोग बंटवारा चाहते हैं, लेकिन दो-तीन लोग बंटवारा नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में परेशानी होती है. इसके लिए अब बहुमत के आधार पर बंटवारे का प्रावधान किया जा रहा है. हम लोग कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि पारिवारिक बंटवारा हो सके.

जमीन बंटवारे में ये लोग हो सकेंगे शामिल


रामसूरत राय ने कहा कि भूमि सुधार विभाग बंटवारा की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है. सरकार जो नया कानून बनाने जा रही है,  इसमें जमीन के बंटवारे में परिवार के सदस्य के साथ-साथ पंचायत के लिए गठित समिति में मुखिया, हारे हुए मुखिया और वार्ड सदस्य का होना जरूरी होगा. 


विवादों को कम करने के लिए हो रहा प्रयोग


राज्य सरकार जमीन संबंधी विवादों को कम करने के लिए रोज नया प्रयोग कर रही है. दस्तावजों के डिजिटाइजेशन का बड़ा प्रयोग तेजी से चल रहा है. इसी के साथ अंचलों में नए रिकार्ड रूम भी बनाए जा रहे हैं. म्यूटेशन की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है. अब नया प्रयोग बंटवारा को लेकर राजस्व व भूमि सुधार विभाग करने जा रहा है.


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