पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग तिथि और स्थान तय किया गया है. मालूम हो कि पटना हाई कोर्ट द्वारा तीन जून को पारित आदेश के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के लिए अंतिम तारीख 25 जून निर्धारित की गई है. 


सदस्य सचिव आवश्यक व्यवस्था करेंगे


बता दें कि माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद के लिए पात्रता 1 जुलाई, 2019 को घोषित अधिसूचना के अनुरूप ही रहेंगी. नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे. शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार काउंसिलिंग की तिथि और स्थान इस प्रकार है- 




1. शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हों, उस नियोजन इकाई में पहले से तैयार मेधा सूची का अनुमोदन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश के अधिनियम की धारा- 66 की नई उपधारा (5) के अंतर्गत गठित परामर्शी समिति द्वारा किया जाएगा.


2. जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा उन्हें सभी प्रमाणपत्र साथ में लाने होंगे. हर एक नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग के दिन सुबह 5 बजे तक खाली पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करनी होगी और इसकी सूचना जिला मुख्यालय को देनी होगी. काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों से सभी जरूरी डॅाक्यूमेंट्स लिए जाएंगे.


3. काउंसिलिंग के अगले दिन हर एक नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के डाक्यूमेंट्स जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापाना को उपलब्ध कराएंगे. जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा डाक्यूमेंट्स को वेबसाइट पर अपलोड कर उनका सत्यापन किया जाएगा. 


4. सत्यापन के बाद नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र जारी किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थियों का नियोजन निरस्त कर दिया जाएगा जो डूप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाईयों से नियोजन करने का प्रयास करेंगे.
काउंसिलिंग स्थल पर कोविड- 19 प्रोटोकॅाल का पूरा पालन किया जाएगा. काउंसलिंग की पूरी व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी.


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