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Ayodhya Verdict: SC ने रामलला को दी विवादित जमीन, जानिए कोर्ट की सुनवाई के 11 अहम फैसले

एबीपी न्यूज़   |  09 Nov 2019 11:28 AM (IST)
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अयोध्या विवादित ढांचा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है और उस जमीन को रामलाल को दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातों का जिक्र किया है. आगे की स्लाइड्स में जानिए कोर्ट के फैसले की अहम बातें...

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि चबूतरा,भंडार, सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि होती है. हिन्दू परिक्रमा भी किया करते थे. लेकिन टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीज़ें इस्तेमाल हुईं. कसौटी का पत्थर, खंभा आदि देखा गया. ASI यह नहीं बता पाए कि मंदिर तोड़कर विवादित ढांचा बना था या नहीं.'

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी. बल्कि उसके नीचे एक बड़ा ढांचा था.

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सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विवादित ढांचे पर हुई खुदाई में पुरातत्व विभाग को जो सबूत मिले वो हिंदुओं से जुडे़ हुए लगते हैं.

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि सिर्फ आस्था से टाइटल साबित नहीं किया जा सकता.

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साथ ही सुुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हिंदू अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानते हैं और इस पर कोई विवाद नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विवादित ढांचे पर पूजा करने और नमाज पढ़ने के सबूत मिले हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- साफ है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी. नीचे विशाल रचना थी, वह रचना इस्लामिक नहीं थी. वहां मिली कलाकृतियां भी इस्लामिक नहीं थी.

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अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नमाज पढ़ने की जगह को मस्ज़िद मानने के हक को हम मना नहीं कर सकते.

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कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को जमीन का कोई भी हिस्सा देने से इंकार कर दिया, हालांकि हाइकोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें एक हिस्सा दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्मोही अखाड़े द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया.

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