शारीरिक संबंध बनाने के बाद गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की तो क्या होगा, क्या जाना पड़ेगा जेल?
इस तरह के मामलों में लड़की के अनुसार, लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पहले शादी करने का वादा करता है और एक बार जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वह अपनी बात से मुकर जाता है. इस तरह के काम कानून की नजर में गंभीर अपराध होते हैं. यह मामला धोखाधड़ी या बलात्कार के तहत भी आ सकता है, हालांकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
अगर कोई लड़का शादी का वादा करके किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी करने से मना कर देता है तो बीएनएस में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत इस तरह के केस में सजा प्रावधान किया गया है.
बीएनएस की धारा 69 के अनुसार, अगर शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला सही साबित होता है तो उसपर जेल और जुर्माना दोनों दर्ज हो सकते हैं. इसमें मामला सिद्ध होने पर 10 साल की सजा और जुर्माना देना होता है. सजा और जुर्माना दोनों भी मिल सकते हैं.
बीएनएस की धारा 69 में सिर्फ शादी के मामले में ही नहीं, बल्कि कई अलग मामलों में भी महिलाओं के साथ झूठे वादे करके शारीरिक संबंध बनाने को परिभाषित किया गया है.
अगर कोई नौकरी का झूठा वादा करके, प्रमोशन का झूठा वादा करके या फिर अपनी पहचान छुपा कर महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है.
हालांकि, इस तरह के मामलों में कोर्ट में आरोप सिद्ध होने के बाद ही सजा हो सकती है. अगर कोर्ट में आपके खिलाफ अपराध सिद्द नहीं होते तो आपको सजा नहीं होगी.