बार-बार खराब हो रहा आपका भी वाई-फाई, जानें कंपनी से कैसे ले सकते हैं हर्जाना?
अगर आपका वाई-फाई बार-बार खराब हो तो कई आपको चुप नहीं बैठना नहीं है. आप इसके लिए अपनी कंपनी से हर्जाने की मांग कर सकते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहां उपभोक्ता ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था. लेकिन नेटवर्क अक्सर ठप रहता था.
कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने प्राॅब्लम का सही साॅल्यूशन नहीं निकाला. बार बार कनेक्शन कटना और स्पीड गिरना उपभोक्ता के लिए बड़ी परेशानी बन गया. लंबे समय तक नेटवर्क की समस्या बनी रहने से उपभोक्ता के रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे.
ऑनलाइन काम में रुकावट आई और समय पर जरूरी काम पूरे नहीं हो पाए. जब लगातार शिकायतों के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो उपभोक्ता ने कानूनी रास्ता अपनाया. उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई और अपने पक्ष में जरूरी सबूत पेश किए.
इसमें बिल, शिकायत नंबर और सर्विस से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड शामिल था. इन दस्तावेजों से यह साबित हुआ कि सेवा में लगातार कमी बनी हुई थी. सुनवाई के दौरान उपभोक्ता अदालत ने माना कि कंपनी की ओर से सेवा देने में लापरवाही हुई है.
इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधा को सही तरीके से उपलब्ध न कराना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. इसी आधार पर कंपनी को दोषी ठहराया गया. अदालत ने कंपनी को कनेक्शन फीस लौटाने और मानसिक परेशानी के लिए हर्जाना देने का आदेश दिया.
इसके अलावा केस से जुड़े खर्च भी कंपनी को ही उठाने पड़े. यह फैसला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए मिसाल है जो खराब नेटवर्क से परेशान हैं. अगर आपका वाई फाई भी बार बार खराब रहता है, तो शिकायत को नजरअंदाज न करें. हर शिकायत का रिकॉर्ड संभाल कर रखें और समाधान न मिले तो उपभोक्ता फोरम का सहारा लें.