हवा से कार पर गिर जाए दीवार तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस? ये है नियम
कई बार लोगों के मन में है सवाल भी आता है कि हवा से अगर हवा की वजह से कार पर कोई दीवार गिर जाए तो. ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं. इसे लेकर क्या नियम बनाए गए हैं. चलिए आपको बताते हैं. इस बारे में पूरी जानकारी.
भारत में सभी गाड़ियों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है. लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं और ऐसी परेशानियां सामने आ जाती है. जहां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काम नहीं कर पाता. और हवा से दीवार गिर जाना भी उन्हीं में शामिल होता है.
इसके लिए अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा. आपको बता दें ऐसे घटनाओं में क्लेम लेने के लिए आपको अलग से इंश्योरेंस करवाना होता है. तभी आपको फायदा हो पता है.
इस इंश्योरेंस को कहा जाता है कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी. जिसमें प्राकृतिक आपदा यानी एक्ट आफ गाॅड की वजह से हुआ नुकसान भी कवर किया जाता है. जिसमें तूफान, आंधी, बाढ़ दीवार गिरना, पेड़ गिरना यह सब चीजें शामिल होती है.
यानी अगर आपने कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली होगी. तो फिर आपको दीवार गिरने पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. भले ही आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों ना हो. इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है.
हालांकि ऐसे में आपके नुकसान की भरपाई तब भी हो सकती है. जब आपकी कार पर गिरने वाली दीवार किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था की होती है. तब आप उनसे हर्जाना मांग सकते हैं. हालांकि इसके लिए अलग से प्रक्रिया करनी होगी.