आपके पास भी हैं दो वोटर आईडी कार्ड? जानें ऐसा करने पर क्या मिल सकती है सजा
बिना इसके भारत में आप वोट नहीं डाल सकते. 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक वोटर कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं. लेकिन आपको बता दें अन्य दस्तावेजों की तरह वोटर कार्ड के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं. जिनका आपको पालन करना होता है.
आपको बता दें नियमों के मुताबिक कोई भी नागरिक सिर्फ एक ही वोटर कार्ड रख सकता है. अगर किसी के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड होते हैं तो फिर उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नियमों के तहत ऐसा गैरकानूनी है.
एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखने पर किसी भी नागरिक को 1 साल की कैद या जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है या फिर दोनों ही सजाएं हो सकती है. इसलिए अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं. तो एक को तुरंत कैंसिल करवा दें नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे.
जिन लोगों ने गलती से दो वोटर आईडी बनवा लिए हैं. उनको इस गलती को खुद सुधारने का मौका भी दिया जाता है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर एक कार्ड को हटाने या सही करवाने का विकल्प मौजूद है. अगर गलती से हुआ है तो इसे जल्द ठीक करवा लेना बेहतर होता है.
कई बार देखा गया है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. तो जहां उनका पहले वोटर आईडी बना हुआ होता है. वह उसे कैंसिल नहीं करवाते हैं. और नई जगह जाकर दूसरी वोटर आईडी बनवा लेते हैं. इस वजह से भी यह प्रॉब्लम ज्यादा आती है.
आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को कहकर के भी उसे जरूरी दस्तावेज देकर अपना वोटर कार्ड निरस्त करवा सकते हैं. ताकि आप नई जगह जाकर जब नया वोटर कार्ड बनवाएं. तो आपका नाम से तो पहले ही कोई वोटर कार्ड रजिस्टर्ड ना हो.