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घर में शराब रखने के भी हैं नियम, नहीं पता तो जरूर जान लें

एबीपी लाइव   |  07 Mar 2024 06:23 PM (IST)
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कुछ लोग बार में या ठेके में जाकर शराब पीते हैं तो वहीं कुछ लोग अपने घर में ही शराब लेकर रख लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है. घर में शराब रखने को लेकर सरकार के कुछ नियम हैं.

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कुछ लोग बार में या ठेके में जाकर शराब पीते हैं तो वहीं कुछ लोग अपने घर में ही शराब लेकर रख लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है. घर में शराब रखने को लेकर सरकार के कुछ नियम हैं.

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घर में शराब रखने के लिए सामान्य तौर पर कोई कानूनी इजाजत नहीं लेनी होती. लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में शराब रखना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है. अगर आप बिना लाइसेंस के घर में शराब रख रहे हैं. तो यह गैरकानूनी होता है और इसको लेकर आप पर कार्रवाई हो सकती है.

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लेकिन इसका मतलब यह नहीं हैं कि आप जितनी मर्जी चाहें उतनी शराब रख लें. घर में शराब रखने के लिए एक लिमिट तय की है. आप उस लिमिट के अंदर ही शराब घर पर रख सकते हैं.

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दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप घर पर सिर्फ 18 लीटर ही शराब रख सकते हैं. तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं. उत्तर प्रदेश में इस मात्रा ये ज्यादा शराब भी रख सकते पर उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है.

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लाइसेंस के लिए सालाना 12 हजार रुपए चुकाने होते हैं. लाइसेंस के साथ उत्तर प्रदेश में 72 शराब की बोतलें घर पर रखी जा सकती हैं.

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