दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करे तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
ऐसे कई दुकानदार हैं, जो ग्राहक से 10 रुपये के सिक्के लेने से मना कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है.
जब तक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई किसी भी सिक्के को बंद नहीं कर देता है, तब तक हर दुकानदार को ग्राहक से सिक्का लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
अगर कोई दुकानदार आपसे एक रुपये या 10 रुपये वाला सिक्का लेने से मना कर रहा है, तो उसे पहले कानून के नियम बताकर समझाइए.
कोई दुकानदार अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
आप आरबीआई की ऑफिशल वेबसाइट या इसके टोल फ्री नंबर 144040 पर शिकायत कर सकते हैं.
बता दें कि सिक्का नहीं लेने पर दुकानदार पर राजद्रोह का मामला दर्ज कराया जा सकता है. क्योंकि राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान नहीं किया जा सकता है. इसीलिए आगे कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप तुरंत इसकी शिकायत करें.