शॉपिंग के बाद मोबाइल नंबर बताना नहीं है जरूरी, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत
अब कई दुकानों पर पेमेंट से पहले ही ग्राहक से मोबाइल नंबर मांगा जाने लगा है. ताकि बिल भेजा जा सके या फ्यूचर ऑफर्स शेयर किए जा सकें. लेकिन क्या आपको पता है कि दुकानदार के कहने पर मोबाइल नंबर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है.
दरअसल कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि पर्सनल नंबर बताना सिर्फ एक ऑप्शन है. यह जरूरी नहीं होता. अगर आप मना करते हैं तो दुकानदार आपको सामान देने से इनकार नहीं कर सकता. इस डिजिटल दौर में डेटा की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है. ऐसे में मोबाइल नंबर जैसी पर्सनल जानकारी कई बार गलत हाथों में पहुंच सकती है.
इससे आपकी प्राइवेसी भंग होती है. तो साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर आप शॉपिंग के बाद मोबाइल नंबर नहीं बताना चाह रहे. और बिलिंग काउंटर पर आप पर दवाब डाला जा रहा है. या फिर सामान वापस करने को कहा जा रहा है.
भारत में कस्टमर के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने Consumer Protection Act लागू किया है. इस कानून के तहत दुकानदार आपको सिर्फ इसलिए सर्विस देने से मना नहीं कर सकता. क्योंकि आपने मोबाइल नंबर शेयर नहीं किया. अगर ऐसा होता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.
शिकायत दर्ज करने के लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल कर सकते हैं. या फिर consumerhelpline.gov.in पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं. इसके अलावा NCH ऐप के जरिए भा शिकायत कर सकते हैं.
सामान खरीदने जाएं तो जागरूक बनें अपने अधिकारों को पहचानें. किसी स्टोर पर आपसे जबरन मोबाइल नंबर मांगा जाए और बिना नंबर दिए बिल न दे. तो इस बारे में बेझिझक शिकायत दर्ज करवाएं. स्टोर वाले को कड़ी सजा मिलेगी.