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रेलवे का टिकट कंफर्म था, लेकिन प्लान बदल गया क्या किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट?

एबीपी लाइव   |  24 Sep 2025 12:52 PM (IST)
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कई बार ऐसा होता है कि टिकट कंफर्म होने के बावजूद परिवार या दोस्तों में से कोई यात्रा नहीं कर पाता. ऐसे हालात में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या यह टिकट किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. रेलवे ने इसके लिए नियम तय किया है.

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भारतीय रेलवे नियमों के मुताबिक टिकट को सीधे किसी और के नाम पर नहीं किया जा सकता. लेकिन कुछ खास सिचुएशन में यात्री अपने कंफर्म टिकट का ट्रांसफर कर सकता है. यह सुविधा सामान्य तौरपर परिवार के सदस्यों के लिए दी गई है.

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अगर कोई यात्री टिकट ट्रांसफर करना चाहता है. तो इसके लिए जरूरी है कि आवेदन यात्रा से कम से कम 24 घंटे पहले रेलवे काउंटर पर जमा करना जरूरी है. आवेदन लिखित रूप में होना चाहिए और इसके साथ पहचान प्रमाण भी लगाना जरूरी है.

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टिकट सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही ट्रांसफर की जा सकती है. इनमें बात की जाए तो पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे या भाई-बहन के नाम पर रेलवे टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए यात्री को यात्रा से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित आवेदन स्टेशन मास्टर या संबंधित रेलवे अधिकारी को देना होता है.

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आवेदन में पहले जिस यात्री के नाम टिकट थी वह और जिस पर टिकट ट्रांसफर करना है दोनों का नाम, ट्रेन का नाम और संख्या, यात्रा की तारीख और सीट की डिटेल शामिल होना चाहिए. इसके साथ ही दोनों के वैलिड पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट की कॉपी लगानी जरूरी है.

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आवेदन पर जिसके नाम टिकट थी उसके साइन भी होने चाहिए. अगर यह प्रोसेस और साइम लिमिट के अंदर पूरी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नहीं की गई तो फिर रेलवे टिकट ट्रांसफर की परमशन नहीं देता. ध्यान रहें ऑनलाइन टिकट के लिए भी आपको रेलवे के काउंटर पर जाना पड़ेगा.

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