बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
आज यानी 18 दिसंबर से दिल्ली में No PUC, No Fuel नियम पूरी तरह लागू हो चुका है. यानी पेट्रोल, डीजल या CNG पंप पर अगर आपके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है. तो कर्मचारी आपको साफ मना कर देंगे. पंप पर ही दस्तावेज की जांच होगी और किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी.
अब कई लोगों के में यह सवाल आ रहा है कि क्या ऐसी स्थिति में गाड़ी जब्त हो जाएगी. तो सीधे शब्दों में कहें तो हर मामले में गाड़ी जब्ती जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप नियम तोड़ते हुए बार बार बिना PUC के वाहन चलाते पाए जाते हैं.
तो ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है. जिसमें वाहन सीज होना भी शामिल है. GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले गैर BS-6 प्राइवेट वाहनों पर पूरी तरह रोक है. बॉर्डर एरिया पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात हैं.
ANPR कैमरों और मैनुअल चेकिंग के जरिए गाड़ियों की पहचान की जा रही है और नियम तोड़ने वालों को वहीं से वापस भेजा जा रहा है. अगर कोई वाहन इन नियमों का उल्लंघन करता है. तो उस पर 20 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है.
यह जुर्माना बिना PUC, प्रतिबंधित वाहन या GRAP नियमों के उल्लंघन पर लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में वाहन को डायवर्ट किया जा रहा है. जबकि गंभीर उल्लंघन पर जब्ती की कार्रवाई भी संभव है. पेट्रोल पंपों पर भी निगरानी काफी बढ़ा दी गई है.
दिल्ली में 126 से ज्यादा चेकपॉइंट्स बनाए गए हैं और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पंपों पर तैनात हैं. ऑडियो अलर्ट सिस्टम और कैमरों की मदद से हर वाहन की एंट्री पर नजर रखी जा रही है. ऐसे में वाहन चालकों के लिए यही समझदारी है कि घर से निकलने से पहले अपने दस्तावेज जरूर जांच लें. PUC सर्टिफिकेट हो यह जरूरी है.