पीएफ का पैसा निकालते हुए अक्सर ये गलती करते हैं लोग, रिजेक्ट हो जाता है क्लेम
पीएफ खाता एक तरह से बचत योजना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसमें जमा होने वाली राशि पर आपको ब्याज भी दिया जाता है. जब आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है. तो आप पैसों को निकाल भी सकते हैं.
ईपीएफओ की ओर से आपको अलग-अलग जरूरत के आधार पर पैसे निकालने की सुविधा मिलती है. कोई भी ऑनलाइन घर बैठे ही अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है. इसके लिए ऑनलाइन ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्लेम करना होता है.
क्लेम के बाद 7-10 दिन पैसे लिंक्ड बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं. लेकिन कई बार लोगों के क्लेम भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लोग क्लेम करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं. जिस वजह से पैसे नहीं निकल पाते.
अगर किसी के पीएफ खाते की केवाईसी कंप्लीट नहीं होती. तो ऐसे मगर वह पैसे निकालना चाहता है. तो उसका विड्रोल क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है. अगर आपकी केवाईसी पूरी नहीं है. तो आप ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा अकाउंट में लॉगिन करके कंप्लीट कर सकते हो.
इसके अलावा अगर ईपीएफओ में दर्ज डेट ऑफ बर्थ आपके एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में दर्ज डेट ऑफ बर्थ से अलग है. तो ऐसी स्थिति में भी आपका विड्रोल क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. इसलिए इस चीज को पहले सही करवाना जरूरी है.
इसके अलावा अगर आपने गलत अकाउंट डिटेल्स डाल दी है. तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. वहीं अगर आप ऑनलाइन क्लेम करते वक्त अपने चेक की या बैंक की कॉपी क्लियर नहीं लगाते हैं. तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.