इस्तेमाल नहीं करने पर कितने साल बाद बंद हो जाता है राशन कार्ड? जान लें नियम
इस तरह के लोगों को भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार इन लोगों को कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है. इसके लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड जारी किया जाता है.
राशन कार्ड दिखाने के बाद ही राशन डिपो से इन लोगों को कम कीमत पर राशन दिया जाता है. राशन कार्ड को लेकर खाद्य पूर्ति विभाग की ओर से कुछ नियम भी तय किए गए हैं. उन नियमों को पूरा करने वालों को ही राशन कार्ड जारी किया जाता है.
राशन कार्ड में एक नियम यह भी है कि जो लोग काफी समय तक राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते उनका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है. इसके लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय सीमा तय की गई है.
उत्तर प्रदेश पूर्ति विभाग के नियमों अनुसार अगर कोई राशन कार्ड धारक लगातार 6 महीने तक राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता. यानी उस पर वह राशन नहीं लेता तो ऐसे में यह माना जाता है कि उस राशन कार्ड धारक को राशन की जरूरत नहीं है.
और उस राशन कार्ड धारक का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है. लेकिन वहीं दूसरे राज्यों की बात की जाए तो दिल्ली में अगर कोई 3 महीने तक का राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता. तो उसका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है.
इसके अलावा बिहार झारखंड में भी यह नियम लागू है. तो वहीं हरियाणा में भी जो लोग 3 महीने तक राशन की सुविधा का लाभ नहीं लेते. उन राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है. बता दें राशन कार्ड कैंसिल होने के बाद उसे दोबारा चालू करवाना पड़ता है.