नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद तक पुरानी कंपनी का मेडिक्लेम कर सकते हैं यूज, क्या है नियम
कई लोग मान लेते हैं कि नोटिस पीरियड के बाद भी कुछ दिन तक पुरानी कंपनी का मेडीक्लेम चलता रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. पॉलिसी के नियम साफ कहते हैं कि नौकरी खत्म होते ही आपका बीमा कवर भी बंद हो जाता है. यानी इस्तीफा देकर रिसीविंग मिलते ही एक्टिव स्टेटस बदल जाता है और पॉलिसी आपका साथ छोड़ देती है.
कई कंपनियां आखिरी महीने का प्रीमियम खुद जमा करती हैं. इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि कवरेज महीने के अंत तक रहेगा. लेकिन सिस्टम कवरेज को जाॅब स्टेटस से जोड़ता है. तारीख से नहीं. इसका मतलब यह कि जैसे ही एचआर आपकी एग्जिट डेट अपडेट कर देगा. उसी मिनट से आपका कवर बंद हो सकता है.
अब सवाल यह आता है कि क्या ग्रेस पीरियड मिलता है. ज्यादातर ग्रुप हेल्थ पॉलिसियों में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता. यह पर्सनल पॉलिसी की तरह नहीं चलती जहां प्रीमियम भरकर समय बढ़ाया जा सके. यहां नियम बेहद सख्त हैं. नौकरी खत्म, कवरेज खत्म. इसके बाद पुराने कार्ड से अस्पताल क्लेम नहीं किया जा सकता.
अगर आपने इस्तीफा दे दिया है लेकिन अभी भी नोटिस पीरियड में हैं, तो कंपनी आपको एक्टिव कर्मचारी मानती है. इस समय तक आपका मेडिक्लेम चालू रहता है. दुर्घटना, बीमारी या किसी भी तरह के अस्पताल खर्च पर आप क्लेम कर सकते हैं. जैसे ही आखिरी वर्किंग डे पूरा होगा. आपका कार्ड सिस्टम से हट जाएगा.
कुछ कंपनियां कर्मचारियों को माइग्रेट करने का ऑप्शन देती हैं. यानी आप उसी पॉलिसी को प्राइवेट पॉलिसी के रूप में आगे जारी कर सकते हैं. इसमें आपको खुद प्रीमियम भरना होता है. अगर आपको यह मौका मिले तो अगली नौकरी मिलने तक यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
लेकिन आपको पुरानी कंपनी के मेडिक्लेम को पर्सनल में कन्वर्ट करने के लिए नोटिस पीरियड खत्म होने से कम से कम 30 दिन पहले अर्जी देनी होती है. तभी यह हो पाता है. नार्मली नौकरी छोड़ने के बाद पुरानी कंपनी का मेडीक्लेम बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता. न एक दिन, न एक घंटा