ITR में गलत डिडक्शन दिखाया तो क्या होगा, क्या घर से उठा ले जाएगी पुलिस?
आज के डिजिटल दौर में आयकर विभाग के पास आपकी इनकम और खर्च की काफी डिटेल होती है. ऐसे में गलत जानकारी देना, फेक बिल लगाना या डिडक्शन का झूठा क्लेम करना आसान तो लगता है. लेकिन इसका अंजाम भारी पड़ सकता है. एक छोटी सी लापरवाही से आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है.
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया है. तो क्या पुलिस गिरफ्तार करने घर आ सकती है. तो आपको बता दें ऐसे में सबसे पहले यह तय होता है कि गलती जानबूझकर की गई थी या नहीं. अगर अनजाने में हुई है. तो फिर आपको सुधार का मौका मिलता है.
लेकिन अगर जानबूझकर टैक्स चोरी की कोशिश की गई है. तो विभाग इसे गंभीरता से लेता है और कार्रवाई कर सकता है. आयकर विभाग ऐसे मामलों में री-असेसमेंट नोटिस भेज सकता है. इसमें आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने वो डिडक्शन किस आधार पर लिया.
अगर आपका जवाब सही नहीं होता है. तो डिडक्शन रिजेक्ट किया जा सकता है. इसके साथ ही जो टैक्स बचाया गया था. उसे ब्याज समेत वापस देना पड़ सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं गलत डिडक्शन पर सेक्शन 270A के तहत भारी जुर्माना भी लग सकता है.
आपकी टैक्स चोरी साबित हो जाती है. तो आप पर जुर्माना टैक्स की रकम के 50% से लेकर 200% तक हो सकता है. यानी अगर आपने 20000 रुपये की टैक्स चोरी की है. तो 30000 से 40000 रुपये तक का नुकसान हो सकता है. बता दें ऐसे मामलों में पुलिस घर पर नहीं आती है.
लेकिन अगर बार-बार नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दिया गया या फ्रॉड की कोशिश की गई. तो आयकर विभाग सख्त कदम उठा सकता है. ऐसे में फिर आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ सकती है. इसलिए हमेशा ITR वक्त पूरी ईमानदारी बरतें.