ITR फाइल करने के लिए क्या नया PAN कार्ड बनवाना जरूरी है? जान लीजिए जवाब
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है क्या आईटीआर भरने के लिए नया पैन कार्ड बनवाना जरूरी है. तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अगर आपके पास पहले से ही एक वैलिड पैन कार्ड मौजूद है तो आपको नए पैन कार्ड की जरूरत नहीं है.
लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है. तो फिर आपको पैन कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ेगी. क्योंकि बिना पैन कार्ड के आप आईटीआर नहीं भर पाएंगे. इसलिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है. तो फिर पैन कार्ड के लिए कर दें अप्लाई.
आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड के लिए नियम तय किए गए हैं. इन नियमों के मुताबिक किसी भी नागरिक के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड हो सकता है. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड है तो फिर एक सरेंडर करना जरूरी है.
आयकर अधिनियम, 1966 की धारा 272बी के मुताबिक अगर किसी के पास दो पैन कार्ड है तो उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आपके भी पास दो पैन कार्ड हैं. तो अपने दूसरे पैन कार्ड को तुरंत निरस्त करवा दें.
इसके अलावा आपको बता दें अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं. तो आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है. वरना आपको मुश्किल आ सकती है. सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है.
इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है. लेकिन जो इस दौरान अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है. वह फाइन और इंटरेस्ट देकर 31 दिसंबर 2025 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकता है.