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कितने घंटे ट्रेन लेट होने पर मिलता है रिफंड, जानें क्या है रेलवे का नियम

एबीपी लाइव   |  03 Mar 2025 06:33 PM (IST)
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भारत में अक्सर किसी को अगर कहीं जाना हो. तो करना हो तो ज्यादातर लोग ट्रेन के जरिए ही सफर करना पसंद करते हैं. ट्रेन का सफर काफी सुविधा युक्त और सहूलियत भरा होता है. ट्रेन में दो तरह सफर किया जाता है.

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पहले ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर रिजर्व्ड कोच में सफर कर सकते हैं. तो दूसरा अनरिजर्व्ड कोच में लेकिन ज्यादातर यात्री ट्रेन के रिजर्व्ड कोच में ही सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि ट्रेन है लेट हो जाती हैं. जिस वजह से लोगों को अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ती है.

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लेकिन इसके लिए भारतीय रेलवे के नियम बनाए गए हैं. क्या आपको पता है कितने ट्रेन घंटे लेट होने पर मिलता है रिफंड. नहीं पता, तो आपको बता दें भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक 3 घंटे या उससे ज्यादा ट्रेन लेट होने पर रिफंड दिया जाता है.

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लेकिन इसमें भी कुछ नियम और शर्तें लागू हैं. जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपने तत्काल में कोई टिकट बुक की है और आपकी टिकट कंफर्म हो गई है. तो ऐसे में आपको टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

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ट्रेन लेट होने पर टिकट कैंसिल करने के बाद रिफंड के लिए आपको टीडी यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल करना होता है. आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आईआरसीटीसी की रेल कनेक्ट ऐप के जरिए आप इस फाइल कर सकते हैं.

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5 से 7 दिन के भीतर सामान्य तौर पर आपके खाते में रिफंड आ जाता है. हालांकि इसके लिए न्यूनतम 90 दिन का समय तय किया गया है. अगर इस दौरान तक पैसे नहीं आते. तो फिर आप इसके बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

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