किरायेदार मकान खाली नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं आप?
सामान्य तौर पर यह 11 महीने का होता है. इसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों के नाम, मकान का पता, किराए की रकम, और अवधि लिखी होती है. इसके साथ ही इसमें कुछ शर्ते भी लिखी होती हैं.
किराएदार को इस एग्रीमेंट के तहत समय पर किराया चुकाना होता है. और एग्रीमेंट में लिखी बाकी शर्तों को पूरा करना होता है.
कभी कभार कुछ किराएदार एग्रीमेंट की शर्तों को नहीं मानते. समय पर किराया भी नहीं देते. और काफी कहने के बावजूद मकान भी खाली नहीं करते.
अगर कोई किराएदार ऐसा करता है. तो फिर आपको कानूनी सहायता लेने की जरूरत होती है. इसके लिए आप किसी वकील से मिल सकते हैं.
इसके बाद आप किराएदार को बेदखली का लीगल नोटिस भेज सकते हैं. जिसके बाद आपको 15 से 30 दिनों तक इंतजार करना होगा. अगर फिर भी किराएदार ने मकान खाली नहीं किया तो आप कोर्ट जा सकते हैं.
अगर नोटिस देने के 15 दिन बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता है. तो आप कोर्ट में जाकर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत केस दायर कर सकते हैं. और इसके बाद आप कोर्ट से घर खाली करवाने का आर्डर ले सकते हैं.