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इस तरह करेंगे आईटीआर फाइल तो नहीं आएगी कोई परेशानी

एबीपी लाइव   |  06 Apr 2024 02:37 PM (IST)
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अगर आप पहली बार आईटीआर भर रहे हैं. तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. अगर आपकी आईड बनी हुई है. तो फिर आपको लॉग-इन करना होगा. बेवसाइट पर लॉग-इन करने के बाद आपको e-file टैब में से आपको File Income Tax Return के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

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इसके बाद जिस असेसमेंट ईयर के लिए आपको आईटीआर भरना है उस सिलेक्ट करें. उसके बाद Continue पर क्लिक करें. इसके बाद नीचे दिए गए Online मोड पर क्लिक करना है.इसके बाद आपको दिए विकल्पों में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), या किस अन्य तौर पर अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं उसे चुनना होगा. उसके बाद individual पर क्लिक करना होगा.

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फिर आपको Filling Type में जाकर 139(1)- Original Return पर क्लिक करना होगा. फिर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना आईटीआर फार्म सिलेक्ट करना होगा.आपका वह फार्म डाउनलोड हो जाएगा. इसके बाद फिर आपको अपना आईटीआर फाइल करने का कारण बताना होगा.

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इसके बाद अपने बैंक की डिटेल्स दर्ज करनी होगी. अगर पहले ही डिटेल्स दर्ज हैं तो फिर प्री- वैलिडेट करना होगा. इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा.जिसमें आपकी जानकारी होगी उसे आपको चेक करना होगा.

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उसके बाद उसे वैलिडेट करना होगा. इसके बाद आधार कार्ड ओटीपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए ई-फाइलिंग का साइन्ड प्रिंटआउट बैंगलोर भेजकर अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं.

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आईटीआर फाइल होने के बाद आपको ITR V की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मिल जाएगी. वेरिफिकेशन के बाद डिपार्मेंट उसकी प्रोसेस शुरू कर देगा और आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पर आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी.

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