एक साल की नौकरी पर कंपनी न दे ग्रैच्युटी तो क्या करें, कहां कर सकते हैं शिकायत?
अगर आपने एक साल पूरा कर लिया है और कंपनी ग्रैच्युटी देने से मना कर रही है. तो आप शिकायत कर सकते हैं. पहले आप अपने एचआर विभाग या रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करें. कई बार वजह सिर्फ मिसकम्युनिकेशन होती है.
अपने दस्तावेज साथ रखें और साफ तरीके से बताएं कि आपने एक साल पूरा कर लिया है और नए नियमों के मुताबिक आप ग्रैच्युटी के हकदार हैं. हो सकता है मामला यहीं सुलझ जाए. अगर एचआर से बात करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकलता. तो अब आपको एक औपचारिक कदम उठाना होगा.
कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजें. इसमें यह बताएं कि आप एक साल की नौकरी के बाद ग्रैच्युटी के हकदार हैं और कंपनी भुगतान से इनकार नहीं कर सकती. नोटिस में एक टाइम लिमिट देना जरूरी है. ताकि कंपनी जवाब देने के लिए बाध्य हो.
कंपनी अगर नोटिस का जवाब नहीं देती या फिर भुगतान से साफ मना कर देती है. तो अब आपको सरकारी सहायता लेनी चाहिए. इसके लिए जिला श्रम आयुक्त के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करें. शिकायत दर्ज होने के बाद आमतौर पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आपका मामला देखता है और दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत शुरू करता है.
श्रम आयुक्त आपकी शिकायत और दस्तावेजों की जांच करेगा. अगर आपके दावे सही पाए जाते हैं. तो अधिकारी कंपनी को ग्रैच्युटी का भुगतान करने का आदेश दे सकता है. यह प्रक्रिया औपचारिक होती है. इसलिए यहां आपके दस्तावेज और टाइमलाइन बहुत मायने रखते हैं. आदेश जारी होने के बाद कंपनी को निर्धारित समय में भुगतान करना होता है.
अगर कंपनी श्रम आयुक्त के आदेश के बाद भी 30 दिनों के भीतर ग्रैच्युटी नहीं देती. तो मामला और सख्त हो जाता है. अब अधिकारी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है. इसमें जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में छह महीने से दो साल तक की जेल का भी प्रावधान मौजूद है