यूट्यूब पर अश्लील वीडियो अपलोड करने पर इतनी होती है सजा, जान लें कानून
जो न सिर्फ गलत है बल्कि भारत में इसके लिए सख्त सज़ा भी तय है. अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर पोर्न या आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करता है. तो कानूनी रूप अपराध है. IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे मामलों में सज़ा का प्रावधान है.
सरकार इन गतिविधियों पर नज़र रखती है और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. IT एक्ट की धारा 67 के तहत किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री डालना अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है. तो सज़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा धारा 67A और भी सख्त है. इसके तहत अगर यौन स्पष्टता वाली सामग्री अपलोड की जाती है, तो पहली बार में ही 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
ऐसे केस में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं भी लागू होती हैं. अगर कोई अश्लील सामग्री फैलाता है. तो उसे 2 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है. बच्चों को ऐसी सामग्री दिखाने पर सज़ा और भी कड़ी होती है. कोर्ट ऐसे मामलों में सख्ती से फैसला सुनाता है.
यूट्यूब की खुद की गाइडलाइंस भी साफ हैं. अश्लील या यौन कंटेंट अपलोड करने पर पहले वीडियो हटता है. फिर वॉर्निंग मिलती है. और अगर कोई बार-बार ऐसा करता है. तो फिर चैनल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है. इसे लेकर यूट्यूब पाॅलिसी काफी सख्त है.
अगर कोई यूज़र ऐसी वीडियो देखकर रिपोर्ट करता है. तो यूट्यूब उस वीडियो की जांच करता है. ज़रूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्म खुद भी कानूनी एजेंसियों से संपर्क करता है. यानी कहा जा सकता है कि यूट्यूब पर अश्लील वीडियो अपलोड करना न सिर्फ चैनल उड़ा सकता है. बल्कि जेल और जुर्माना भी हो सकता है.