EWS Admission: स्कूलों में EWS कोटे की कितनी सीटें होती हैं रिजर्व? जानें कौन कर सकता है आवेदन
प्राइवेट स्कूल काफी महंगे होते हैं, ऐसे में गरीब अपने बच्चों को वहां भेजने का सोचते भी नहीं हैं. ऐसे ही लोगों के लिए सरकार की तरफ से EWS कोटा बनाया गया है.
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View In Appहर साल जब भी एडमिशन ओपन होते हैं तो EWS कोटे के तहत भी आवेदन मांगे जाते हैं, तमाम प्राइवेट स्कूल इस कोटे के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन लेते हैं.
कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इस EWS कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितनी सीटें रिजर्व रहती हैं.
राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 परसेंट सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षित होनी जरूरी हैं.
दिल्ली में बच्चों का EWS कैटेगरी में एडमिशन वही लोग करवा सकते हैं, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख तक हो. ज्यादा आय होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है.
अगर कोई स्कूल आवेदन स्वीकार नहीं करता है या फिर एडमिशन देने से इनकार कर देता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं.
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