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EPFO Rules: नौकरी के कितने साल बाद निकाल सकते हैं अपना पीएफ, ये हैं नियम

एबीपी लाइव   |  16 Jan 2024 03:37 PM (IST)
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पीएफ का पैसा आमतौर पर रिटायरमेंट के वक्त निकाला जाता है, तब एक अच्छी खासी रकम आपके हाथ में आती है. EPFO ने रिटायरमेंट की उम्र 55 साल तय की गई है.

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कई लोगों को शादी या फिर किसी अन्य वजह से पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इसे लेकर भी नियम बनाए गए हैं.

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पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक पीरियड तय किया गया है. इसमें अलग-अलग चीज के लिए अलग क्राइटेरिया है. रिटायरमेंट के एक साल पहले आप 90 परसेंट पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

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अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो वो दो महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है. पीएफ शादी, पढ़ाई, मेडिकल, घर लेने और जमीन लेने आदि के लिए निकाला जा सकता है.

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अगर आप नौकरी में रहने के पांच साल के अंदर पीएफ का पैसा निकालते हैं तो आपके निकाले गए अमाउंट पर टीडीएस काटा जाता है. 50 हजार से ऊपर पैसा निकालने पर ऐसा होता है. बिना पैन के टीडीएस 30% तक कट सकता है.

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पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर उमंग ऐप से भी आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

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