पीएफ खाते में डेट ऑफ बर्थ है गलत, तो इस तरह कर सकते हैं सही, जानें पूरी प्रोसेस
कर्मचारियों के अलावा कंपनी भी इस पीएफ खाते में योगदान देती है. सरकार की ओर से पीएफ खाते में जमा राशि पर अच्छा खासा ब्याज दिया जाता है. जरूरत पड़ने पर आप इस खाते में जमा पैसे निकाल सकते हैं.
कई बार देखा गया है कि पीएफ खाते में लोग गलत डेट ऑफ बर्थ दर्ज करवा देते हैं. जिस वजह से खाता ऑपरेट करने में दिकक्त आती है. और जब पैसे निकालते हैं तो फिर आपका क्लेम भी अटक सकता है. इसलिए बेहतर है कि इसे सही करवा लिया जाए.
ईपीएफओ ने डेट ऑफ बर्थ चेंज करने को लेकर कुछ नियम तय किए गए है. नियमों के मुताबिक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज है. इसे आप ठीक करवाना चाहते हैं तो सही डेट ऑफ बर्थ और पहले से दर्ज डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम का गैप होना चाहिए.
लेकिन अगर इससे ज्यादा का गैप होता है. तो फिर आपको इसके लिए सपोर्टिंग डाक्यूमेंट लगाने होते हैं. जिनमें आप आधार कार्ड, स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट और केंद्र या राज्य सरकार की सर्विस रिकॉर्ड का कोई डाक्यूमेंट लगा सकते हैं.
डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा. फिर आपको 'मैनेज' सेक्शन में जाकर 'बेसिक डिटेल्स' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको पुरानी डेट ऑफ बर्थ के आगे नई डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको सही डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है. फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज कर दें. आपकी नई डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाएगी.