कंज्यूमर कोर्ट में कैसे फाइल करते हैं केस, क्या ऑनलाइन भी होता है प्रॉसेस?
कई बार जब वापस दुकानदार के पास जाकर उस चीज को बदलने के लिए कहा जाता है. तो कुछ दुकानदार तो ऐसी चीजों को बदल लेते हैं. या फिर उनका रिफंड दे देते हैं. लेकिन कई दुकानदार खराब चीज को रिटर्न नहीं करते और ना ही उसका रिफंड देते हैं.
इस तरह की दुकानदारों की कंप्लेंट की जा सकती है. इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986,2019 भी बनाया गया है. अगर दुकानदार आपके खराब सामान को बदलने से इनकार कर रहा है. तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी उसकी शिकायत कर सकते हैं.
और चाहे तो अपने घर बैठे ही कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको कंज्यूमर कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट https://e-jagriti.gov.in/ पर जाना होगा.
इसके बाद आपको वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा. आप नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लें.गे उसके बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा. उस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आपके लॉगिन करना होगा.
लोगिन करने के बाद आपको 'File a Complaint' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको कंप्लेंट का फॉर्म भरना होगा फॉर्म भरने के साथ आपको उस रिलेटेड कुछ जरूरी दस्तावेज स्कैम करके अपलोड करने होंगे और आपको एक चुकानी होगी इसके बाद जवाब अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे आपको एक शिकायत नंबर दिया जाएगा.
इसके बाद आपकी शिकायत स्वीकार की जाएगी दोनों पक्षों को कोर्ट के ओर से नोटिस भेजा जाएगा दोनों पक्ष अपना अपनी अपनी बात रखेंगे इसके बाद कोर्ट फैसला देगा जिसमें मुआवजा दिया जाएगा या नहीं. या प्रोडक्ट को लेकर जो भी फैसला होगा वह कोर्ट तय करेगा.