किराए पर फ्लैट लेते वक्त बिल्डर मांगता है सिक्योरिटी मनी, कहां शिकायत कर सकते हैं आप?
आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपसे बिल्डर सिक्योरिटी मनी मांगता है तो आप उसकी शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं.
अगर बिल्डर जबरन अधिक पैसा वसूल रहा है या डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा है, तो आप उपभोक्ता अदालत में केस फाइल कर सकते हैं. इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता और फैसला तेजी से होता है.
अगर फ्लैट प्रोजेक्ट किसी रेरा (RERA) रजिस्टर्ड बिल्डर का है, तो आप सीधे RERA पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. रेरा का मकसद ही रियल एस्टेट में पारदर्शिता और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना है.
अगर सिक्योरिटी मनी के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है या धमकी दी जा रही है, तो आप पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर सकते हैं या राज्य की किरायेदारों के लिए बनाई गई हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.
कुछ महानगरों में किरायेदार और मकान मालिक के विवादों के समाधान के लिए स्पेशल रेंटल फोरम भी बनाए गए हैं, जहां आप अपनी समस्या लेकर जा सकते हैं.
आपको समझना होगा कि सिर्फ फ्लैट मिलने की जल्दी में बिल्डर की हर मांग मानने की जरूरत नहीं है. अपने अधिकारों को जानिए और जरूरत पड़े तो बेझिझक कानूनी कदम उठाइए.