क्या नाव चलाने के लिए भी लेना होता है लाइसेंस? जान लीजिए पूरा प्रोसेस
कई लोगों के मन में सवाल आता है क्या नाव चलाने के लिए भी भारत में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. तो आपको बता दें बिल्कुल अगर आप नाव चलाना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी तब ही आप नाव चला पाएंगे.
अगर आप बिजनेस के तौर पर नाव चलाते हैं. जिसमें फेरी सर्विस, मछली पकड़ने वाली बोट या टूरिज्म बोट चलाते हैं. तो बिना लाइसेंस के आप इसे नहीं चला सकते हैं. इंजन वाली हर तरह की नाव के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है.
नाव चलाने के लिए लाइसेंस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट (IWT) अथॉरिटी या संबंधित राज्य समुद्री विभाग की ओर से जारी किया जाता है. इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की गई होती हैं. उन्हें पूरा करने वालों को पूरी पक्रिया के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है.
नाव चलाने का लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी जरूरी है, इसके साथ ही आवेदक को नाव संचालन आना चाहिए. उसे पानी में सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो वहीं नेविगेशन का भी पता होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक के पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.
नाव चलाने का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है. इनमें बात की जाए तो आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो इसके अलावा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत भी हो सकती है.
नाव चलाने का लाइसेंस लेने के लिए सभी दस्तावेजों के साथ अपने राज्य के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट (IWT) विभाग या पोर्ट अथॉरिटी ऑफिस में जाना होगा. इसके बाद दस्तावेज़ जमा कर आवेदन फीस जमा करनी होगी. इसके बाद ट्रेनिंग होगी और फिर 15-20 दिन में लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.