क्या रेलवे की तरह सरकारी बस में भी होता है यात्रियों का बीमा, कोई हादसा होने पर मुसाफिरों को कैसे मिलती है मदद?
कोई भी कहीं यात्रा करने के लिए जाता है तो फिर उसको सावधानी बरतने की जरूरत होती है. लेकिन जब आप ट्रेन और बस में सफर कर रहे हों तो जिम्मेदारी ट्रेन चालक या बस चालक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. फिर भी अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त हो जाए तो फिर आपको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है.
रेलवे में टिकट बुक करते समय ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन भी दिया जाता है. लेकिन सरकारी बसों में ऐसा कुछ है. क्या सरकारी बसों में भी बीमा का कोई प्रावधान है. चलिए जानते है.
सरकारी बसों में बीमा व्यवस्था को लेकर के हर राज्य की अलग व्यवस्था होती है. जिनको लेकर कोई एक निश्चित राशि तय नहीं की जाती. अक्सर देखा जाता है कि किसी सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उसे मुआवजा प्रदान करती हैं.
परिवहन निगम (रोडवेज) यात्रियों को सिर्फ सुरक्षित उनकी मंजिल तक ही नहीं छोड़ता. बल्कि उनका दुर्घटना बीमा भी करता है. दुर्घटना बीमा के लिए हर टिकट पर किराए के साथ न्यूनतम 50 पैसा से लेकर अधिकतम ढ़ाई रुपये तक लिए जाते हैं.
यूप की रोडवेज बस में हादसा होता तो अब परिवहन निगम ₹500000 का मुआवजा देगा. इस बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को ₹1 खर्च करना पड़ेगा जो कि टिकट में शामिल होगा.