शराब पीने के लिए किन शहरों में लेना होता है लाइसेंस? जानें क्या होता है प्रोसेस
हर राज्य की अपनी आबकारी नीति होती है. लेकिन कुछ खास शहरों और राज्यों में शराब पर बेहद सख्त नियम लागू हैं. यहां शराब पीने से पहले परमिट लेना जरूरी होता है. बिना लाइसेंस शराब का सेवन करना कानूनन जुर्म माना जाता है. ऐसे में अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं. तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है.
आपको बता दें महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, और नासिक जैसे शहरों में शराब पीने के लिए ड्रिंकिंग लाइसेंस लेना पड़ता है. सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके ये परमिट लिया जा सकता है. होटल या बार में भी शराब पीने वालों को यह परमिट दिखाना होता है.
गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है. यहां पर शराब पीना, रखना या ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. हालांकि गुजरात में कुछ मामलों में परमिट दिया जाता है. जैसे विदेशी नागरिक, मेडिकल जरूरत या स्पेशल परमिशन. इसके लिए डॉक्युमेंट जमा करने होते हैं और तय मात्रा के लिए ही सीमित परमिट मिलता है.
अगर आप महाराष्ट्र में परमिट लेना चाहते हैं, तो https://exciseservices.mahaonline.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है. आवेदन के साथ आधार कार्ड, ऐज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है.
परमिट की फीस अलग-अलग होती है. महाराष्ट्र में सालाना लाइसेंस के लिए 100 रुपये से 1000 रुपये तक चार्ज लिया जाता है. वहीं एक दिन के लिए भी परमिट की सुविधा भी उपलब्ध मिलता है. जिसकी कीमत 5 रुपये से 50 रुपये तक होती है. यह परमिट डिजिटल फॉर्म में होता है.
अगर आप बिना परमिट शराब पीते पकड़े जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ड्राय स्टेट्स में यह अपराध माना जाता है और जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है. जिससे आपको आगे चलकर औऱ मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है.