आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के लिए अब इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत, देखें लिस्ट

आधार कार्ड भारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा दस्तावेज है. देश की तकरीबन 90 फ़ीसदी आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. आधार कार्ड की जरूरत स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं में लाभ लेने तक के कामों के लिए पड़ ही जाती है.
लेकिन अब अगर आप आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करवाने की सोच रहे हैं. तो अब आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि UIDAI की ओर से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं. जिनका असर आधार कार्ड धारकों पर पड़ेगा.
यह बदलाव आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने को लेकर किए गए हैं. अब कोई अगर आधार कार्ड बनवाएगा या अपडेट करवाएगा. तो वह इसके लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकेगा. इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है.
आपको बता दें यह नई लिस्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है. इसमें प्रवासी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड धारकों, 5 साल से ऊपर के बच्चों और भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे लोग भी शामिल हैं. चलिए आपको बताते हैं दस्तावेजों के बारे में.
इनमें चार तरह के दस्तावेज शामिल हैं. जिनमें पहचान प्रमाण (POI), पते का प्रमाण (POA), जन्म तिथि प्रमाण (DOB), और रिश्ते का प्रमाण (POR). इन कैटेगरी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होंगे. इसकी जानकारी UIDAI की वेबसाइट और पोर्टल पर उपलब्ध है.
पहचान प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी के तौर पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो आईडी, नरेगा जॉब कार्ड, पेंशनर आईडी, ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जैसे डॉक्युमेंट्स स्वीकार किए जाएंगे. ई-पैन और ई-EPIC को भी मान्यता दी गई है.
इसके अलावा पते का प्रमाण यानी प्रूफ का एड्रेस के लिए अब बिजली, पानी, गैस या टेलीफोन का ताजा बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है. डॉक्युमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए यह शर्त जरूरी रखी गई है.
बर्थ डेट यानी जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए अब पासपोर्ट, स्कूल की मार्कशीट, पेंशन डॉक्युमेंट्स या सरकार द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र जैसे डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी. UIDAI इन डॉक्युमेंट्स के ज़रिए हर डिटेल को वेरीफाई करेगा ताकि आधार में गलतियों की संभावना न के बराबर रहे.