✕
  • होम
  • इंडिया
  • विश्व
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
  • बिहार
  • दिल्ली NCR
  • महाराष्ट्र
  • राजस्थान
  • मध्य प्रदेश
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • झारखंड
  • गुजरात
  • छत्तीसगढ़
  • हिमाचल प्रदेश
  • जम्मू और कश्मीर
  • बॉलीवुड
  • ओटीटी
  • टेलीविजन
  • तमिल सिनेमा
  • भोजपुरी सिनेमा
  • मूवी रिव्यू
  • रीजनल सिनेमा
  • क्रिकेट
  • आईपीएल
  • कबड्डी
  • हॉकी
  • WWE
  • ओलिंपिक
  • धर्म
  • राशिफल
  • अंक ज्योतिष
  • वास्तु शास्त्र
  • ग्रह गोचर
  • एस्ट्रो स्पेशल
  • बिजनेस
  • हेल्थ
  • रिलेशनशिप
  • ट्रैवल
  • फ़ूड
  • पैरेंटिंग
  • फैशन
  • होम टिप्स
  • GK
  • टेक
  • ऑटो
  • ट्रेंडिंग
  • शिक्षा

Viral news: दाढ़ी रखने वाले दूल्हे सावधान! शादी के लिए पंचायत का अनोखा फरमान, 21 हजार का लगेगा जुर्माना

एबीपी लाइव   |  09 May 2024 11:31 AM (IST)
1

शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में शादियों को लेकर देश के अलग अलग कोनों से अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरें भी आ रही है.

2

हर क्षेत्र के अपने रस्म और रिवाज होते हैं. हर समाज अपने रिवाजों और परंपराओं को मानने का धनी होता है. लेकिन कभी कभी समाज शादी ब्याह को लेकर ऐसी शर्तें रख देता है जो कि लोगों को हैरान कर देती है.

3

ऐसा ही एक मामला देश की शिक्षा नगरी कोटा से आया है, जहां के नागर धाकड़ समाज के पंचों ने ऐसा फैसला लिया है जो कि आपके होश उड़ा देगा.

4

कोटा के नागर धाकड़ समाज की पंचायत के पंचों ने शादी में दाढ़ी रखकर आने वाले दूल्हों पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

5

दरअसल, नागर समाज 108 गांव का सामूहिक विवाह सम्मेलन कोटा में करने जा रहा है, जिसके चलते पंचायत के पांच पटेलों ने यह फैसला सुनाया है कि अगर मंडप में कोई भी दूल्हा दाढ़ी रखकर आता है तो उससे उसी वक्त 21 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

6

पंचायत के पटेलों के इस निर्णय के बाद यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इंटरनेट पर इसे लेकर बहस छिड़ गई, कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर दाढ़ी नहीं रख सकते तो दुल्हन का मेकअप भी कैंसिल किया जाए.

  • हिंदी न्यूज़
  • फोटो गैलरी
  • ट्रेंडिंग
  • Viral news: दाढ़ी रखने वाले दूल्हे सावधान! शादी के लिए पंचायत का अनोखा फरमान, 21 हजार का लगेगा जुर्माना
About us | Advertisement| Privacy policy
© Copyright@2025.ABP Network Private Limited. All rights reserved.