Fodder Scam: चारा घोटाले में Lalu Prasad Yadav को 5 साल कैद की सज़ा, 60 लाख रुपये का जुर्माना
Fodder Scam : RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले (Fodder Scam) केस सजा सुना दी गई है. बता दें कि सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने लालू प्रसाद को 5 साल सजा सुनाई है और इसके साथ लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. लालू यादव इस वक्त रांची रिम्स में इलाजरत हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है. इस
इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे.
चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
लालू यादव को ये सजा 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है. जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे.
जिसमें 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए. वहीं दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है. इस पांचवे केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है.