क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करेगी योगी सरकार? बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के घर बुलडोजर एक्शन की तैयारी
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर पथराव और गोलीबारी में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी.
इस घटना के बाद इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंसा और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
प्रशासन द्वारा अब इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है.
बहराइच में दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया गया है.
PWD विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है अगर मध्य सड़क से 60 फिट के दायरे में उनका घर है तो निर्माण की परमिशन कॉपी दिखाए अन्यथा अपना निर्माण स्वयं तोड़ें.
विभाग ने इस नोटिस को 17 अक्टूबर को जारी किया था. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है.
बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जल्द ही इसको लेकर एसओपी जारी करेंगे, तब तक कोई भी राज्य बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकार को सख्त लहजे में कहा था कि अगर बिना परमिशन बुलडोजर चलता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.