‘बस 15,000 रुपये… उनके गार्जियन होने के नाते हम आग्रह करते हैं’, जजों की पेंशन पर चिंता में डूबे CJI चंद्रचूड़ की क्या है सरकार से अपील?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 अगस्त, 2024) को जिला जजों को मिल रही कम पेंशन के मुद्दे पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से अपील की कि इस समस्या को जल्द सुलझाया जाए.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जजों को हर महीने सिर्फ 15 हजार रुपये पेंशन मिलती है, जबकि हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को 30 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलते हैं.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने पेंशन को लेकर चिंता जताते हुए अटॉर्नी जनरल (AG) और सॅालिसिटर जनरल (SG) से कहा कि हम जिला जजों के गार्जियन होने के नाते आपसे अनुरोध करते हैं कि अमाईकस क्यूरिए (वकील) के साथ बात करके इसका हल निकालें.
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई जिला जजों ने कम पेंशन को लेकर याचिका दाखिल की है, इनमें से कई काफी गंभी स्थिति में हैं.
उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने याचिका दाखिल की है, जो कैंसर से लड़ रहे हैं.CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों को फैसला सुनाने के बहुत कम मामले मिलते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद वे वकील के तौर पर वकात भी नहीं कर सकेत हैं.
सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर जवाब देते हुए AG आर वेंकटरमानी और SG तुषार मेहता ने जजों की पेंशन से जुड़े मामले पर बहस करने के लिए कुछ वक्त मांगा है.
CJI चंद्रचूड़ और पीठ ने सारी दलीलों पर गौर करते हुए ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के रिटायर जजों के लिए की गई मांग पर सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त की दी है.