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नई गाइडलाइंस लागू होने के पहले ही दिन 80 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, PM बोले- वेल डन इंडिया; देखें तस्वीरें

एबीपी न्यूज़   |  21 Jun 2021 08:40 PM (IST)
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड -19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के पहले दिन सोमवार की शाम तक देशभर में टीके की 80 लाख से अधिक खुराक दी गई. गत 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई है.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा- रिकॉर्डतोड़ संख्या में वैक्सीनेशन खुशी की बात है. कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टीका सबसे मजबूत हथियार बना रहेगा. उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को बधाई दी जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इतने सारे नागरिकों को टीका मिल सके. बहुत शानदार भारत.

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संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए टीके की खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, बीमारी के प्रसार के स्तर और टीकाकरण की प्रगति आदि मानदंडो के आधार पर आवंटित की जायेगी. टीके की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. भारत सरकार देश में स्थित विनिर्माताओं से कोविड रोधी टीकों की 75 प्रतिशत खरीद करेगी.

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इसने पहले राज्यों और निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत टीके खरीदने की अनुमति दी थी. हालांकि, कई राज्यों द्वारा धनराशि सहित कुछ समस्याओं की शिकायत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ जून को टीका दिशानिर्देशों में संशोधन की घोषणा की थी.

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संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया था, ‘‘खरीदे गए टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के समय से हो रहा है. ये खुराक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता के अनुरूप सभी नागरिकों को नि:शुल्क लगाई जाएंगी.’’

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इनमें कहा गया था, ‘‘18 साल से अधिक आयु के नागरिकों के आबादी समूह के मामले में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश टीका आपूर्ति कार्यक्रम में अपनी खुद की प्राथमिकता तय कर सकते हैं.’’

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इन दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के वास्ते, घरेलू टीका विनिर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को टीके उपलब्ध कराने का विकल्प भी दिया गया है जो उनके मासिक उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

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