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मोटरसाइकिल के साइलेंसर को लेकर क्या है नियम, जानें कहीं आपने भी तो नहीं की ये गलती

एबीपी लाइव   |  09 Feb 2025 10:40 AM (IST)
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आप सड़कों पर चलते हुए देखते होंगे कि अक्सर लोग अपने गाड़ी के साइलेंसर की आवाज स्पोर्ट्स बाइक जैसी करा देते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि असल में मोटर वाहन कानून के मुताबिक कितनी आवाज होनी चाहिए.

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बता दें कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर को लेकर कानून हैं. अगर कोई बाइक के साइलेंसर में बदलाव करके तेज आवाज़ कराता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए जुर्माना और जेल या दोनों हो सकता है.

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जानकारी के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन की आवाज़ बढ़ाने वाले मॉडिफ़िकेशन गैरकानूनी हैं. मॉडिफ़ाइड साइलेंसर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई की जाती है.

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बता दें कि नियमों के मुताबिक एक बाइक या कार के चलने के दौरान 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं निकलनी चाहिए. लेकिन मोडिफाइड साइलेंसर बदलने से 120 डेसिबल से ज्यादा की कर्कश आवाज निकलती है, जो गैरकानूनी है.

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वहीं अगर कोई वाहन तेज आवाज़ करता है, तो उस पर चालान काटा जा सकता है. इतना ही नहीं कोई चालक चेतावनी या जुर्माना भरने के बावजूद ऐसा करता है, तो उस चालक का नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है.

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बता दें कि अगर कोई चालक बाइक में मॉडिफ़ाइड साइलेंसर से आवाज निकालता है, तो उसके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है.

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